पश्चिमी सिंहभूम में डीटीओ की बड़ी कार्रवाई, ओवरलोडिंग और कागजात में गड़बड़ी पर भारी वाहनों से 1.35 लाख रुपये जुर्माना वसूला

पश्चिमी सिंहभूम में डीटीओ की बड़ी कार्रवाई, ओवरलोडिंग और कागजात में गड़बड़ी पर भारी वाहनों से 1.35 लाख रुपये जुर्माना वसूला

Johar News Times
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चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम जिले में नियमों को ताक पर रखकर चल रहे भारी मालवाहक वाहनों के खिलाफ जिला परिवहन विभाग ने सख्त अभियान शुरू कर दिया है। सोमवार को जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) गौतम कुमार के नेतृत्व में सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया, जिसमें ओवरलोडिंग और दस्तावेजों में गड़बड़ी पाए जाने पर कई वाहनों पर कार्रवाई की गई।

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बाईपास चौक पर चला जांच अभियान

मुफ्फसिल थाना क्षेत्र अंतर्गत बाईपास चौक के समीप चलाए गए इस अभियान में भारी वाहनों के परिवहन संबंधी दस्तावेजों की बारीकी से जांच की गई। जांच के दौरान फिटनेस, परमिट, टैक्स, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र और ओवरलोडिंग की स्थिति की पड़ताल की गई।

नियम तोड़ने वालों पर सख्ती

डीटीओ गौतम कुमार ने बताया कि उपायुक्त के मार्गदर्शन में जिलेभर में नियमित रूप से जांच अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो वाहन मालिक नियमों का उल्लंघन कर परिवहन कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिन वाहनों को मॉडिफाई कर उनकी क्षमता बढ़ाई गई है या अवैध तरीके से अधिक माल ढोया जा रहा है, ऐसे वाहनों को जब्त किया जाएगा और नियमानुसार जुर्माना भी वसूला जाएगा।

1.35 लाख रुपये का जुर्माना

जांच अभियान के दौरान दस्तावेजों में त्रुटि और ओवरलोडिंग समेत मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले भारी मालवाहक वाहनों से कुल 1 लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया।

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परिवहन विभाग के अनुसार, ओवरलोडिंग से जहां सड़कों को भारी नुकसान पहुंचता है, वहीं सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है। इसी को देखते हुए विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है।

आगे भी जारी रहेगा अभियान

डीटीओ ने कहा कि जिले में ओवरलोडिंग और अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। वाहन मालिकों से अपील की गई है कि वे अपने सभी दस्तावेज अद्यतन रखें और निर्धारित क्षमता से अधिक माल का परिवहन न करें, अन्यथा कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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