सरायकेला: आपदा पीड़ितों को जल्द मिलेगी सहायता, 60 मामलों में अनुग्रह अनुदान को मिली मंजूरी

आपदा पीड़ितों को बड़ी राहत: सरायकेला में 60 मामलों में मुआवजा मंजूर, लापरवाही पर भड़के एडीसी।

Johar News Times
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उपायुक्त नितिश कुमार सिंह के निर्देशानुसार अपर उपायुक्त जयबर्धन कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई। इस बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष, विभिन्न नगर निकायों के मेयर व अध्यक्ष, सरायकेला एवं चांडिल के अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी और संबंधित विभागीय अधिकारी मुख्य रूप से शामिल हुए।

बैठक के दौरान जिले में विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों द्वारा दिए गए आवेदनों की विस्तृत समीक्षा की गई। समिति के समक्ष कुल 62 मामले प्रस्तुत किए गए थे, जिनमें:

  • सर्पदंश : 15 मामले
  • सड़क दुर्घटना: 12 मामले
  • डूबने से मौत: 09 मामले
  • अतिवृष्टि : 08 मामले
  • वज्रपात : 07 मामले
  • अग्निकांड: 06 मामले
  • हाथी द्वारा क्षति: 05 मामले

गहन जांच और समीक्षा के बाद समिति ने 60 मामलों में पीड़ित परिवारों को अनुग्रह अनुदान देने की स्वीकृति प्रदान की।

दस्तावेज अधूरे होने पर 2 मामलों पर लगी रोक

समीक्षा के क्रम में 02 मामलों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफआईआर की कॉपी जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज संलग्न नहीं पाए गए। इस पर अपर उपायुक्त ने संबंधित अंचलाधिकारियों को फटकार लगाते हुए निर्देश दिया कि वे जल्द से जल्द सभी आवश्यक कागजात पूरे कर इन मामलों को अगली बैठक में दोबारा प्रस्तुत करें।

अपर उपायुक्त जयबर्धन कुमार ने सभी अंचलाधिकारियों को कड़े शब्दों में निर्देश दिया कि आपदा से जुड़ा कोई भी मामला दफ्तरों में लंबित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा, “प्राकृतिक आपदा के मामलों में मानवीय संवेदना बेहद जरूरी है। सभी अंचलाधिकारी प्राथमिकता के आधार पर जमीनी सत्यापन कर 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपें, ताकि पीड़ित परिवारों को समय पर सरकारी मदद मिल सके।”

बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि स्वीकृत की गई अनुदान राशि का भुगतान बिचौलियों से मुक्त रखने के लिए डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभुकों के बैंक खाते में भेजा जाएगा। इसके साथ ही आगामी मानसून को देखते हुए बाढ़ नियंत्रण, वज्रपात से बचाव और आपदा जोखिम न्यूनीकरण को लेकर जिले में व्यापक जागरूकता अभियान चलाने पर भी चर्चा की गई।

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