चाईबासा में बड़ी वारदात नाकाम: ठेकेदार से लेवी वसूलने जंगल में जुटे PLFI के 3 उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार और कारतूस बरामद

चाईबासा पुलिस की बड़ी कामयाबी: ठेकेदार को धमकाकर लेवी वसूलने पहुंचे PLFI के 3 पूर्व उग्रवादी गिरफ्तार!

Johar News Times
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पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस को उग्रवादियों और अपराधियों के खिलाफ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आनन्दपुर थाना क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य में लगे ठेकेदार से लेवी वसूलने की साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस ने घेराबंदी कर प्रतिबंधित संगठन PLFI से जुड़े रहे तीन उग्रवादियों को हथियार, जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया है।

मिली जानकारी के अनुसार, आनन्दपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ उग्रवादी ग्राम ईचिण्डा से गोयराबेड़ा क्षेत्र में चल रहे सड़क निर्माण कार्य के ठेकेदार से मोटी लेवी वसूलने के इरादे से घूम रहे हैं। चाईबासा एसपी के निर्देश पर तुरंत एक विशेष टीम का गठन किया गया।

जैसे ही पुलिस टीम गोयराबेड़ा जंगल के समीप पहुंची, सामने से आ रहे दो युवक पुलिस की गाड़ी देखकर भागने लगे। मुस्तैद जवानों ने दौड़ाकर दोनों को दबोच लिया। पूछताछ में उनकी पहचान संजु भोगता (23 वर्ष) और कृष्णा भोगता (27 वर्ष) के रूप में हुई।

हथियार और मिसफायर कारतूस बरामद

जब पुलिस ने दोनों की तलाशी ली, तो उनके पास से घातक हथियार और कई मोबाइल फोन बरामद हुए:

  • संजु भोगता के पास से: मैगजीन के साथ एक लोडेड पिस्टल, 1 जिंदा कारतूस, 1 मिसफायर कारतूस, 3 स्मार्टफोन और 2 कीपैड मोबाइल।
  • कृष्णा भोगता के पास से: 3 जिंदा कारतूस और 1 स्मार्टफोन।

वैध दस्तावेज न होने पर पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की, तो संजु भोगता ने कबूला कि वे व्हाट्सएप कॉल के जरिए ठेकेदारों को धमकाकर लेवी वसूलते थे। दोनों पहले PLFI संगठन के सक्रिय सदस्य रह चुके हैं।

निशानेबाज़ी पर तीसरा सहयोगी भी गिरफ्तार, वाहनों को फूंकने में था शामिल

दोनों की निशानदेही और स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर पुलिस ने इस साजिश में शामिल उनके तीसरे साथी संजय साय (36 वर्ष) को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से एक स्मार्टफोन जब्त किया गया है।

गाड़ियां जलाने का पुराना इतिहास: पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि मुख्य आरोपी संजु भोगता बेहद शातिर है। वह इसी साल 9 फरवरी को रोबोकेरा गांव में ‘वैष्णवी इन्फ्रा प्रोजेक्ट कंपनी’ के वाहनों और मशीनों को आग के हवाले करने की घटना में भी शामिल था।

पुलिस ने इस संबंध में आनन्दपुर थाना में भारतीय न्याय संहिता 2023 और आर्म्स एक्ट के तहत मामला (कांड संख्या 13/26) दर्ज कर तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

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