उत्तर प्रदेश में ड्यूटी के दौरान रील और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में सभी जिलों और इकाइयों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि इंटरनेट मीडिया पर रील, वीडियो या अन्य आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने वाले पुलिसकर्मियों को चिन्हित कर तत्काल कार्रवाई की जाए।
यह निर्देश एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश द्वारा जारी पत्र में दिए गए हैं। पत्र में कहा गया है कि वर्ष 2023 में डीजीपी स्तर पर पुलिसकर्मियों के लिए इंटरनेट मीडिया नीति लागू की गई थी, जिसका पालन सभी के लिए अनिवार्य है। इसके बावजूद लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें पुलिसकर्मी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनुचित वीडियो और रील अपलोड कर रहे हैं, जिससे विभाग की छवि प्रभावित हो रही है।
मुख्यालय ने यह भी निर्देश दिया है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई आपत्तिजनक सामग्री को सुरक्षित रखा जाए, ताकि जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई के दौरान उसका इस्तेमाल किया जा सके। साथ ही संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में मुख्यालय को भेजनी होगी।
हाल के समय में उत्तर प्रदेश पुलिस में बड़ी संख्या में नई भर्तियां हुई हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर कई पुलिसकर्मियों की रील और वीडियो वायरल हुए, जिनमें कुछ आपत्तिजनक और अनुशासनहीनता दर्शाने वाली सामग्री भी शामिल थी। इन्हीं मामलों को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने अब सख्त रुख अपनाया है। अधिकारियों का कहना है कि विभाग की छवि और अनुशासन बनाए रखने के लिए इंटरनेट मीडिया नीति का कड़ाई से पालन जरूरी है।
