जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय ने वर्ष 2019 के चर्चित टेल्को शिक्षा प्रसार केंद्र विवाद मामले में भाजपा नेता अंकित आनंद और आजसू नेता अभय नारायण तिवारी को सभी आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी बिश्वनाथ उरांव की अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद यह फैसला सुनाया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में पूरी तरह असफल रहा। न्यायालय के अनुसार मामले में प्रस्तुत साक्ष्य पर्याप्त और विश्वसनीय नहीं थे, जिससे आरोप सिद्ध नहीं हो सके।
गौरतलब है कि 4 फरवरी 2019 को टेल्को थाना में दर्ज प्राथमिकी में सूचक रुथ पार्किंस ने आरोप लगाया था कि शिक्षा प्रसार केंद्र कार्यालय में अंकित आनंद, अप्पू तिवारी और अन्य लोगों ने जबरन प्रवेश कर अभद्र व्यवहार किया, धमकी दी और कार्यालय से बाहर निकलने को कहा। मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 341, 342, 448 और 506 के तहत केस दर्ज किया गया था।
पुलिस जांच के बाद आरोप पत्र भी दाखिल किया गया, लेकिन मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर पड़ गया। अदालत में पेश किए गए तीनों गवाह अपने पूर्व बयानों से मुकर गए। मामले में बड़ा मोड़ तब आया जब रुथ पार्किंस ने प्रतिपरीक्षा के दौरान अदालत में कहा कि वह आरोपियों को पहले से नहीं जानती थीं और प्राथमिकी में उनके नाम टाटा मोटर्स के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर लिखे गए थे। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपियों ने उनके साथ कोई घटना नहीं की और वह अब मुकदमे को आगे नहीं बढ़ाना चाहती हैं।
इन तथ्यों को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में पूरी तरह विफल रहा है। इसके बाद दोनों आरोपियों को सभी आरोपों से दोषमुक्त करते हुए बाइज्जत बरी कर दिया गया। मामले में अंकित आनंद और अप्पू तिवारी की ओर से अधिवक्ता अमित तिवारी ने पक्ष रखा।
फैसले के बाद अंकित आनंद ने कहा कि उन्हें शुरू से न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और अंततः अदालत में सत्य की जीत हुई। वहीं अप्पू तिवारी ने आरोप लगाया कि कंपनी प्रबंधन और शिक्षा प्रसार केंद्र की कथित साजिश अदालत में उजागर हो गई है और निर्दोष लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए थे। अदालत के फैसले के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
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