मनरेगा से नई व्यवस्था में बदलाव की तैयारी तेज, झारखंड समेत सभी राज्यों को केंद्र के निर्देश

मनरेगा से नई व्यवस्था में बदलाव की तैयारी तेज, झारखंड समेत सभी राज्यों को केंद्र के निर्देश

Johar News Times
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1 जुलाई तक मनरेगा के कार्य और मजदूरी भुगतान जारी रहेगा, रोजगार उपलब्ध कराने में नहीं होगी कोई बाधा,

रांची : केंद्र सरकार ने झारखंड सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि ग्रामीण रोजगार योजनाओं के संचालन में किसी प्रकार की बाधा न आने दी जाए। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई 2026 तक मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने और मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया पूर्ववत जारी रहेगी।

मंत्रालय की समीक्षा बैठक में बताया गया कि नया अधिनियम 11 मई 2026 को अधिसूचित किया जा चुका है और इसे 1 जुलाई 2026 से देशभर के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। इसके मद्देनजर जून माह को संक्रमणकाल मानते हुए राज्यों को सभी प्रशासनिक और तकनीकी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

केंद्र ने कहा है कि रोजगार मांगने वाले परिवारों को समय पर काम उपलब्ध कराया जाए। नए परिवारों को शीघ्र जॉब कार्ड जारी करने, पर्याप्त योजनाएं तैयार रखने और मांग के अनुरूप कार्य आवंटित करने पर विशेष जोर दिया गया है। साथ ही उपस्थिति दर्ज करने, कार्यों का मापन करने और फंड ट्रांसफर ऑर्डर समय पर जारी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि मजदूरी भुगतान में देरी न हो।

मंत्रालय ने जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर निगरानी व्यवस्था मजबूत करने तथा चल रही योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने को भी कहा है। केंद्र का उद्देश्य है कि नई व्यवस्था लागू होने के दौरान रोजगार सृजन और भुगतान व्यवस्था प्रभावित न हो। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, 1 जुलाई से ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम नई व्यवस्था के प्रावधानों के तहत संचालित होंगे, इसलिए सभी राज्यों को समय रहते तैयारियां पूरी करने को कहा गया है।

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