झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नौकरी मिलने के बाद भी नहीं रोका जा सकता एडवोकेट एनरोलमेंट सर्टिफिकेट

झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नौकरी मिलने के बाद भी नहीं रोका जा सकता एडवोकेट एनरोलमेंट सर्टिफिकेट

Johar News Times
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झारखंड उच्च न्यायालय के जस्टिस आनंदा सेन की अदालत ने अधिवक्ता नामांकन से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि यदि किसी विधि स्नातक ने झारखंड स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट के लिए आवेदन किया था और स्क्रूटनी की तिथि तक वह किसी नौकरी में नहीं था, तो बाद में नौकरी मिलने के आधार पर उसका एनरोलमेंट सर्टिफिकेट नहीं रोका जा सकता।

अदालत ने झारखंड स्टेट बार काउंसिल को प्रार्थी रिचा प्रिया को तत्काल एनरोलमेंट सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह प्रमाण पत्र 15 अक्टूबर 2024 से प्रभावी माना जाएगा, हालांकि 3 अक्टूबर 2024 से लेकर उनके हाईकोर्ट में कार्यरत रहने की अवधि तक इसे निलंबित रखा जाएगा।

सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि झारखंड स्टेट बार काउंसिल प्रत्येक माह कम से कम दो बार एनरोलमेंट कमेटी और स्क्रूटनी कमेटी की बैठक आयोजित करे, ताकि लंबित मामलों का समय पर निपटारा हो सके।

दरअसल, रिचा प्रिया ने बार काउंसिल के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनका एनरोलमेंट सर्टिफिकेट यह कहते हुए रोक दिया गया था कि वह झारखंड हाईकोर्ट में लॉ रिसर्चर/रिसर्च एसोसिएट के पद पर नियुक्त हो चुकी हैं। रिचा प्रिया ने वर्ष 2024 में अमीटी यूनिवर्सिटी झारखंड से बीए एलएलबी (ऑनर्स) की डिग्री प्राप्त करने के बाद 30 अगस्त 2024 को अधिवक्ता नामांकन के लिए आवेदन दिया था।

आवेदन की जांच 11 सितंबर 2024 को पूरी हो गई थी और निर्धारित 14 दिनों की अवधि भी 26 सितंबर को समाप्त हो चुकी थी। इसी बीच झारखंड हाईकोर्ट ने लॉ रिसर्चर/रिसर्च एसोसिएट पद के लिए विज्ञापन जारी किया, जिसमें रिचा प्रिया का चयन हुआ। उन्हें 27 सितंबर 2024 को नियुक्ति पत्र मिला और उन्होंने 3 अक्टूबर को कार्यभार संभाल लिया। इसके बाद बार काउंसिल ने 15 अक्टूबर को अन्य सभी आवेदकों को एनरोलमेंट सर्टिफिकेट जारी कर दिया, लेकिन रिचा प्रिया का प्रमाण पत्र यह कहते हुए रोक दिया गया कि वह हाईकोर्ट में कार्यरत हैं। मामले में रिचा प्रिया ने स्वयं अदालत में अपनी पैरवी की।

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