व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य शर्त संहिता क्या है?

Johar News Times
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केंद्र सरकार ने देश के श्रम कानूनों में बड़े बदलाव करते हुए 29 पुराने श्रम कानूनों को 4 नई श्रम संहिताओं में शामिल किया है। इनमें तीसरी महत्वपूर्ण संहिता व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य शर्त संहिता 2020 है। इसे अंग्रेजी में Occupational Safety, Health and Working Conditions Code (OSH Code) कहा जाता है।

इस संहिता का उद्देश्य देशभर के मजदूरों और कर्मचारियों को सुरक्षित कार्यस्थल, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और मानवीय कार्य परिस्थितियां उपलब्ध कराना है। इसके तहत फैक्ट्री, खदान, निर्माण कार्य, परिवहन, पत्रकार, सिनेमा, ठेका मजदूर, अंतरराज्यीय प्रवासी मजदूर समेत कई क्षेत्रों के श्रमिकों को एक समान सुरक्षा देने की व्यवस्था की गई है।

नई संहिता में कार्यस्थल पर सुरक्षा उपकरण, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, प्राथमिक उपचार, कैंटीन और काम के घंटों को लेकर स्पष्ट नियम बनाए गए हैं। महिलाओं को भी सभी प्रकार के कार्यों में सुरक्षा शर्तों के साथ काम करने की अनुमति दी गई है।

इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के पंजीकरण, नियुक्ति पत्र देने, वार्षिक स्वास्थ्य जांच और दुर्घटना की स्थिति में जिम्मेदारी तय करने जैसे प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। सरकार का दावा है कि इससे श्रम कानून सरल होंगे और उद्योगों के साथ-साथ मजदूरों को भी लाभ मिलेगा, जबकि कई मजदूर संगठन इसे श्रमिक अधिकारों में कटौती मानकर विरोध भी जता चुके हैं।

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