जानिए किन दस्तावेजों की होगी जरूरत
रांची: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा देशभर में चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) यानी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत झारखंड में भी मतदाता सूची का व्यापक सत्यापन अभियान शुरू हो चुका है । राज्य में यह प्रक्रिया 30 जून 2026 से शुरू हुई है , जिसमें बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन कर रहे है ।
SIR का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह अद्यतन बनाना है, ताकि सभी पात्र भारतीय नागरिकों का नाम सूची में शामिल हो और मृत, स्थानांतरित, डुप्लीकेट या अपात्र नामों को हटाया जा सके। निर्वाचन आयोग के अनुसार यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है।
झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने SIR को लेकर मतदाताओं की शंकाएं दूर करने के लिए 30 FAQs भी जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी पात्र भारतीय नागरिक का नाम सूची से नहीं हटाया जाएगा और सभी को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।
SIR में क्या मांगा जा सकता है?
मतदाताओं को पहचान, आयु और निवास संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराने पड़ सकते हैं। इनमें आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, निवास प्रमाण पत्र सहित अन्य वैध दस्तावेज शामिल हो सकते हैं। अंतिम सूची और दस्तावेजों की जानकारी निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी।
झारखंड में प्रारूप मतदाता सूची 5 अगस्त को प्रकाशित होगी, जबकि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। इसके बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
झारखंड में 30 जून से SIR अभियान शुरू होगा, जिसके तहत मतदाता सूची का घर-घर सत्यापन किया जाएगा।
पात्र मतदाताओं को दस्तावेजों के माध्यम से अपनी जानकारी सत्यापित करनी होगी।
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