पुजा सिंघल के पति अभिषेक झा द्वारा विदेश जाने की अनुमति को लेकर दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई पूरी हो गई। रांची स्थित पीएमएलए कोर्ट ने मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। अदालत जल्द ही इस पर फैसला सुना सकती है।
अभिषेक झा ने अदालत से अपनी बेटी के इलाज के लिए सिंगापुर जाने की अनुमति मांगी है। उन्होंने याचिका में कहा है कि बेटी के बेहतर इलाज के लिए विदेश जाना जरूरी है। इस मामले में अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।
पूजा सिंघल को पहले ही मिल चुकी है अनुमति
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने भी अदालत से सिंगापुर जाने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति दे दी थी। इसके बाद उनके पति अभिषेक झा ने भी अदालत का दरवाजा खटखटाया।
बताया जा रहा है कि अभिषेक झा की ओर से दायर याचिका में बेटी की स्वास्थ्य स्थिति का हवाला देते हुए विदेश यात्रा की अनुमति देने की मांग की गई है। अब सबकी नजर अदालत के अंतिम फैसले पर टिकी हुई है।
मनरेगा घोटाले से जुड़ा है मामला
यह पूरा मामला कथित झारखंड मनरेगा स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग जांच से जुड़ा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वर्ष 2022 में पूजा सिंघल, अभिषेक झा और उनके करीबी लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी।
जांच के दौरान सीए सुमन कुमार सिंह के ठिकाने से करीब 19.31 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए थे, जिसके बाद यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया था।
28 महीने जेल में रहीं थीं पूजा सिंघल
ईडी ने 11 मई 2022 को पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था। वह करीब 28 महीने तक जेल में रहीं। बाद में उन्हें जमानत मिल गई। वहीं अभिषेक झा से भी ईडी ने कई दौर की पूछताछ की थी। वह इस मामले में आरोपी हैं और उनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। अब अदालत के फैसले के बाद यह स्पष्ट होगा कि अभिषेक झा को विदेश जाने की अनुमति मिलती है या नहीं।











