सरायकेला-खरसावां जिले के उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी के निर्देश पर मंगलवार को उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। उत्पाद अधीक्षक विजय क्षितिज मिंज ने सरायकेला नगर क्षेत्र के गैरेज चौक स्थित लाइसेंसी खुदरा शराब दुकान का अचानक निरीक्षण किया। राहत की बात यह रही कि जांच के दौरान दुकान के स्टॉक, विक्रय अभिलेख और मूल्य सूची सभी सरकारी नियमानुसार अप-टू-डेट पाए गए।
ग्राहकों से लिया फीडबैक, MRP पर ही हो रही बिक्री
निरीक्षण के दौरान उत्पाद अधीक्षक ने मदिरा उत्पादों के स्टॉक, सेल्स रजिस्टर, बिलिंग और रेट लिस्ट का बारीकी से भौतिक सत्यापन किया। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने मौके पर मौजूद ग्राहकों से भी सीधा संवाद किया। ग्राहकों ने पुष्टि की कि दुकान में शराब निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य पर ही बेची जा रही है। पूरी जांच में मूल्य निर्धारण या बिक्री व्यवस्था को लेकर कोई अनियमितता नहीं मिली।
उत्पाद अधीक्षक ने दिए ये 5 कड़े निर्देश
दुकान प्रबंधन को लाइसेंस की शर्तों और विभागीय प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन करने की हिदायत देते हुए उत्पाद अधीक्षक ने निर्देश दिए कि:
- किसी भी परिस्थिति में मदिरा की बिक्री तय MRP पर ही सुनिश्चित की जाए।
- स्टॉक, बिक्री और अन्य जरूरी दस्तावेजों को प्रतिदिन अद्यतन रखा जाए।
- दुकान के बाहर या अंदर दर सूची को स्पष्ट और साफ-साफ प्रदर्शित किया जाए।
- उपभोक्ताओं द्वारा मांग किए जाने पर उन्हें तुरंत वैध बिल उपलब्ध कराया जाए।
- निरीक्षण के लिए सभी अभिलेख हमेशा तैयार रहें और स्टॉक का नियमित मिलान होता रहे।
आगे भी जारी रहेगा औचक निरीक्षण अभियान
उत्पाद अधीक्षक विजय क्षितिज मिंज ने स्पष्ट किया कि जिले में मदिरा की बिक्री में पूरी पारदर्शिता लाने, कालाबाजारी रोकने और उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। यदि भविष्य में किसी भी दुकान में नियमों का उल्लंघन या ओवररेटिंग पाई गई, तो संबंधित दुकानदारों पर सख्त कानूनी व विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
