पारा शिक्षकों को बड़ी राहत! सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार को सीधी नियुक्ति का दिया आदेश

पारा शिक्षकों को बड़ी राहत! सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार को सीधी नियुक्ति का दिया आदेश

Johar News Times
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झारखंड के पारा शिक्षकों को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने मेरिट सूची के आधार पर पारा शिक्षकों की सीधी नियुक्ति करने का आदेश दिया है। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद राज्यभर के पारा शिक्षकों में खुशी की लहर है।

इसी फैसले के स्वागत में शुक्रवार को बोकारो के आईटीआई मोड़ के पास टेट सफल सहायक अध्यापक संघ की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पारा शिक्षकों ने सर्वोच्च न्यायालय के प्रति आभार जताते हुए धन्यवाद दिया।

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कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ के प्रदेश संयोजक सीमांत घोषाल ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि पारा शिक्षकों को गैर-पारा अभ्यर्थियों के समान परीक्षा मानकों के अधीन नहीं रखा जा सकता। अदालत ने पूर्व की नियमितीकरण नीति और भर्ती प्रक्रिया में रही विसंगतियों को भी स्वीकार किया है।

उन्होंने बताया कि न्यायालय ने पारा शिक्षकों को प्रतियोगी परीक्षा प्रक्रिया से छूट देते हुए मेरिट आधारित समायोजन प्रणाली लागू करने का आदेश दिया है। फैसले के बाद पारा शिक्षकों में उत्साह का माहौल है।

कार्यक्रम में प्रदेश संयोजक सीमांत घोषाल के अलावा बोकारो जिला के पूर्व अध्यक्ष दिनेश कुमार महतो, शैलेश कुमार सिंह, मनोरंजन गोरांई, मेहदी हसन, मिथिलेश कुमार महतो, लीलु बाउरी, चंदन गोस्वामी, रंजीत कुमार साव, लालदेव महतो और दशरथ महतो सहित कई पारा शिक्षक मौजूद रहे।

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