गढ़वा में अवैध बालू खनन पर सख्ती, नदी घाटों के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू

गढ़वा में अवैध बालू खनन पर सख्ती, नदी घाटों के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू

Johar News Times
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गढ़वा: मानसून के दौरान बढ़ते जलस्तर, भूमि कटाव और अवैध बालू खनन पर रोक लगाने के लिए गढ़वा प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। एनजीटी के निर्देशों के अनुपालन में सदर एसडीएम संजय कुमार ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत सभी नदी घाटों और जल निकायों के 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश अगले निर्देश या एनजीटी की प्रतिबंध अवधि तक प्रभावी रहेगा।

आदेश के तहत सोन, कोयल, बांकी, दानरो, यूरिया और सरस्वतिया नदी समेत सभी प्रमुख घाटों पर मशीन या मैनुअल तरीके से बालू खनन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। बालू लदे ट्रैक्टर, हाइवा और अन्य वाहनों के परिचालन पर भी रोक लगाई गई है। साथ ही रात में नदी तटीय क्षेत्रों और बालू घाटों के आसपास सामूहिक आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। आदेश के पालन की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन को सौंपी गई है। थाना प्रभारियों को गश्त बढ़ाने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने का निर्देश दिया गया है, जबकि जिला खनन विभाग को अंचल अधिकारियों के साथ नियमित निरीक्षण कर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है।

अवैध खनन के खिलाफ सूचना तंत्र मजबूत करने के लिए मुखिया, वार्ड सदस्य, जनप्रतिनिधि और पर्यावरण कार्यकर्ताओं को भी अभियान से जोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि उल्लंघन करने वालों पर बीएनएसएस की धारा 223, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986, एनजीटी प्रावधानों और झारखंड माइनिंग रूल्स के तहत कार्रवाई होगी। अवैध खनन में प्रयुक्त वाहन जब्त कर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। एसडीएम संजय कुमार ने लोगों से अवैध खनन या बालू परिवहन की सूचना थाना, अंचल कार्यालय या एसडीएम कार्यालय को देने की अपील की है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

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