108 किलो गांजा तस्करी मामला: बिहार-यूपी के दो आरोपी दोषी करार, सजा पर 22 अप्रैल को फैसला

108 किलो गांजा तस्करी मामला: बिहार-यूपी के दो आरोपी दोषी करार, सजा पर 22 अप्रैल को फैसला

Johar News Times
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गुमला, गुमला जिला में 108 किलो गांजा बरामदगी के सनसनीखेज मामले में बड़ा न्यायिक फैसला सामने आया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ध्रुव चंद्र मिश्र की अदालत ने आरोपी अंकित कुमार पाण्डेय (रोहतास, बिहार) और राज सिंह (जौनपुर, उत्तर प्रदेश) को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई अब 22 अप्रैल को होगी।

सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक अजय रजक ने प्रभावी पैरवी की। मामला 7 जून 2024 का है, जब घाघरा थाना पुलिस चांदनी चौक के पास एंटी-क्राइम चेकिंग अभियान चला रही थी।

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फिल्मी अंदाज में पीछा, पेड़ से टकराई कार
जांच के दौरान बिना नंबर प्लेट की संदिग्ध हुंडई ओरा कार को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक तेज रफ्तार से भागने लगा। पुलिस ने सरकारी वाहन से पीछा किया। कुछ दूरी तक हाई-ड्रामा पीछा करने के बाद कार देवाकी बाबाधाम के पास एक मोड़ पर पेड़ से टकरा गई। इसके बाद दोनों युवक भागने लगे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

चार बोरों में 108 किलो गांजा बरामद
पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि वाहन में गांजा लदा है। वरीय अधिकारियों की मौजूदगी में तलाशी लेने पर चार बोरों से कुल 108 किलो गांजा बरामद हुआ। इसमें बोरा मार्क ए में 30 किलो, बी में 24 किलो, सी में 24 किलो और डी में 30 किलो गांजा मिला। इतनी बड़ी खेप की बरामदगी से इलाके में हड़कंप मच गया था।

एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई, अब सजा पर नजर
पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर वाहन जब्त कर लिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित सुनवाई की गई, जिसके बाद अदालत ने दोनों को दोषी ठहराया। अब 22 अप्रैल को सजा के ऐलान पर सभी की नजरें टिकी हैं।

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